लूट की झूठी सूचना देने वाले के विरूद्ध कार्यवाही

आदित्य बरनवाल/न्यूज वाणी ब्यूरो
जगदीशपुर/अमेठी। चार जनवरी को समय 13.59 बजे राजू पुत्र राम किशोर निवासी कनकूपुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी मो0नं0 9580590763 के द्वारा 112 नम्बर पर सूचना दी गयी कि आज वह बैंक आफ बड़ौदा से 60 हजार रूपये निकालकर घर जा रहा था कि वारिसगंज बस स्टैण्ड पर एक सफेद टाटा सफारी से 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तमंचा दिखाकर लूट लिए गये है। इस सूचना से चैकी प्रभारी उ0नि0 प्रमोद कुमार को अवगत कराया। जिस पर जाँच शुरु की गई तो ज्ञात हुआ कि राजू पुत्र राम किशोर उपरोक्त के साथ घटित घटना का एक चक्षुदर्शी गवाह है। चक्षुदर्शी गवाह सुनील पुत्र पृथ्वीपाल निवासी कनकूपुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी से जब इस लूट की घटना के संबंध में जानकारी लेने के लिए पूछताछ की गयी तो सुनील ने बताया कि राजू के साथ कोई लूट की घटना नही हुई है। राजू पुलिस को लूट की झूठी सूचना दे रहा है। इस पर राजू व सुनील से संयुक्त पूछ ताछ की गई तो दोनो से झूठी सूचना देने का कारण पूछने पर दोनो ने एक साथ बताया कि साहब राजू के खाते में प्रधानमंत्री आवास का 60 हजार रुपया था। राजू को आवास न बनवाना पड़े इसलिए लूट की झूठी सूचना दे दी। जांच से राजू उपरोक्त के द्वारा किया गया कार्य धारा 182/211 आईपीसी के दण्डनीय अपराध के परिधि में आता है। जिस पर उ0नि0 प्रमोद कुमार चैकी प्रभारी वारिसगंज थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी द्वारा थाना जगदीशपुर पर अहस्तक्षेपीय अपराध सं0 08/2020 धारा 182, 211 भा0द0वि0 बनाम अभियुक्त राजू पुत्र राम किशोर निवासी कनकूपुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी मो0नं0 9580590763 के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त के द्वारा झूठी सूचना देने के संबन्ध में थाना जगदीशपुर में विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

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