– अनियमितता पर जिलाधिकारी ने जेई को दी प्रतिकूल प्रविष्टि, एई को दी चेतावनी नोटिस
– सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्ता व मानक के अनुरूप कराए जाने के दिए निर्देश
न्यूज वाणी ब्यूरो
हमीरपुर। नगर पालिका परिषद मौदहा में 14 वें वित्त आयोग से संबंधित कराए जा रहे कार्यों में लगातार मिल रही अनियमितता की शिकायतों का जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने संज्ञान लेते हुए त्रिस्तरीय जाँच समिति का गठन कर जांच कराई गई।
त्रिस्तरीय जांच समिति में लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के सहायक अभियंता ,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता तथा उप जिलाधिकारी मौदहा शामिल थे। त्रिस्तरीय समिति ने मौदहा नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे कुल 47 निर्माण कार्यों की जांच की गई। ज्ञात हो कि 47 कार्यों को कराये जाने हेतु पूर्व में निविदा आमंत्रित की गई थी। उसी के क्रम में यह कार्य कराए जा रहे थे। जिसमें 11 निर्माण कार्यों में अनियमितता पाई गई। 17 निर्माण कार्यों में केवल मिट्टी खुदाई का कार्य पाया गया जो कि वैज्ञानिक ढंग से होना नहीं पाया गया। 13 कार्य अनारंभ पाए गए तथा 06 निर्माण कार्यों की स्थिति संतोषजनक पाई गई। उक्त प्रकरण पर समिति की रिपोर्ट आते ही जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मौदहा नगर पालिका से संबद्ध अवर अभियंता लोक निर्माण विभाग को प्रतिकूल प्रविष्टि दी तथा सहायक अभियंता डीआरडीए को चेतावनी नोटिस जारी की। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद तथा प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय को निर्देशित किया कि सभी प्रकार के निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुरूप कराए जाएं, समय-समय पर कार्यों की स्थलीय जांच करते हुए भौतिक प्रगति के साथ उसकी आख्या उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता/विलंब नहीं होना चाहिये। शिथिलता बरतने पर संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो कार्य अनारंभ है इनको मानक के अनुरूप कराया जाना सुनिश्चित करें तथा इसकी समय-समय पर जांच की जाए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों में मिट्टी का खुदाई हुआ है उनको भी मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप वैज्ञानिक ढंग से कुशलता से कराया जाए तथा इसकी समय-समय पर जांच की जाए। कहा कि ऐसे कार्य जहां पर इंटरलॉकिंग का कार्य किया गया है एवं बेस कोट मानके के अनुरूप नहीं बनाया गया है उसको मानक के अनुरूप पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि इंटरलॉकिंग के ऐसे कार्यों में जिसमें कार्य मानक के अनुरूप नहीं किया गया ऐसे समस्त कार्यों का टेंडर निरस्त करते हुए पुनः टेंडर आमंत्रित किया जाए तथा संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध विधिक/काली सूची में डालने की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यो प्रयुक्त सामग्री की प्रयोगशाला से जांच कराई जाए। जांच के उपरांत ही संबंधित को भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।