न्यूज वाणी ब्यूरो
रामपुर। सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान उनकी पत्नी तंनजीम फातिमा व बेटा अबदुल्लाह आजम की मुश्किलें थमने का नाम नही ले रही है। सांसद आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। सोमवार को रामपुर की एडीजे 6 कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सांसद आजम खान, अब्दुल्लाह आजम व तंजीम फातिमा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। वही अब्दुल्लाह आजम के दो पैन कार्ड के मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। पासपोर्ट के मामले में अब्दुल्लाह आजम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इसके अतिरिक्त आजम खान की जौहर अली यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति के मामले में आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने सपा सांसद आजम खान की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। इस मामले में हाईकोर्ट ने आजम खान को पूर्व में स्टे दिया हुआ है। जिसके आधार पर आज आजम खान को इस मामले में राहत मिली है। इस तरह से आज रामपुर की एडीजे 6 कोर्ट में सपा सांसद आजम खान से संबंधित चार मामलों में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। जिनमें से 3 मामलों में याचिका कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई और एक मामले में उन्हें राहत मिल चुकी है। वहीं एक अन्य मामला जिसमें आजम खान के खिलाफ पड़ोसी द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था में आजम खान को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है साथ ही 82 की कार्रवाई भी की गई है।