टिकट रिफंड के नियमों में किए बदलाव, 3 महीने बाद तक ले सकेंगे कैंसिल टिकट का भुगतान

नई दिल्ली। रेलवे ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए यात्रियों की आवाजाही को स्टेशनों पर कम करने के लिए एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है। इसके तहत अब रेलवे ने कैंसिल टिकट का भुगतान लेने की समय सीमा को बढ़ाते हुए 3 महीने कर दिया है। यात्रियों की यात्रा दिनांक से लेकर 3 महीने तक तक टिकटों का रिफंड किया जा सकेगा। गौरतलब है कि अब तक 72 घंटे में ही टिकट कैंसिलेशन का भुगतान लिया जा सकता था।ये विकल्प रहेंगे

यदि रेलवे ट्रेन कैंसिल करता है, तो काउंटर टिकट का यात्री तीन महीने यानी शनिवार 21 मार्च से 21 जून तक ले सकता है।
यदि यात्री खुद टिकट कैंसिल करवाना चाहता है, तो उसे रेलवे स्टेशन से 60 दिनों में टीडीआर प्राप्त कर 90 दिनों तक क्लेम करना होगा।
यात्री 139 पर फोन कर ओटीपी के जरिए टिकट कैंसिल करवा सकता है। 3 महीने तक टिकट कैंसिलेशन का भुगतान ले सकता है।

रेलवे ने 31 मार्च तक रद्द की सभी ट्रेनें
31 मार्च तक कोई भी रेल नहीं चलेगी। रेलवे के मुताबिक, 22 मार्च आधी रात से 31 मार्च की आधी रात तक सिर्फ मालगाड़ियां ही चलेंगी। रेलवे 12500 यात्री ट्रेनें चलाता है, जिसमें हर दिन औसतन 2.3 करोड़ लोग सफर करते हैं।

Leave A Reply

Your email address will not be published.