सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में पेरोल पर छोड़े गये 60 विचाराधीन कैदी

न्यूज वाणी ब्यूरो
फतेहपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की जेलों में विचाराधीन बंदियों व कैदियों की अनाप-सनाप संख्या को देखते हुए सात साल की सजा के भीतर कैदियों व विचाराधीन बंदियों को पैरोल पर रिहा किये जाने का आदेश पारित किया। रिहा किये गये सभी बंदियों को उनके घरों पर पहुंचाने की व्यवस्था पुलिस के जिम्मे सौंपी गयी है। उधर चालीस सजायाफ्ता कैदी भी एक या दो दिन में रिहा कर दिये जायेंगे।
जिला कारागार के अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि जिला जेल में 650 बंदियों की क्षमता के सापेक्ष वर्तमान में 1350 बंदी व कैदी 17 बैरकों में हैं। उन्होने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से विचाराधीन व सजायाफ्ता कैदियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की जेलों में सात वर्ष की सजा काट रहे या इतनी ही सजा वाले विचाराधीन बंदियों को पैरोल पर छोडे जाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन के अनुपालन में एसीजेएम प्रथम की उपस्थिति में 60 विचाराधीन बंदियों को पैरोल पर छोड दिया गया है। जबकि अभी सजायाफ्ता 40 कैदियों को पैरोल पर छोडे जाने की प्रक्रिया जारी है। जेल अधीक्षक ने कहा कि एक या दो दिन में इन 40 कैदियों को भी रिहा कर दिया जायेगा। उन्होने बताया कि पैरोल पर रिहा किये गये 60 विचाराधीन बंदियों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

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