आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आनलाइन जारी किये जायेंगे ई-पास: डीएम – जनपदीय के लिए एसडीएम व अन्तर्जनपदीय ई-पास जारी करेंगे अपर जिलाधिकारी

न्यूज वाणी ब्यूरो
सीतापुर। जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में सरकार द्वारा ऑनलाइन ई-पास जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है। व्यवस्था मुख्यतः सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए पास जारी करने हेत निर्मित की गई है। विशेष परिस्थितियों में आमजन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए ही ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति आमजन को प्राप्त नहीं हो रही हो, तो उनके द्वारा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर की जा सकती है। आवेदक एचटीटीपी 164-100-68-164/यूपीईपअस2 लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर ई-पास प्राप्त कर सकेंगे। ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रविधान किया गया है। जिसमें एक संस्था, आवेदक सहित अधिकतम 05 कार्मिकों हेतु पास का आवेदन कर सकेगी। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण/सत्यापन हेतु अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। आवेदनों को परीक्षणोंपरांत अस्वीकृत या स्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत किए गए आवेदनों हेतु ई-पास ऑनलाइन जारी किए जाएंगे जिनको आवेदक द्वारा उन्हें प्राप्त में दिए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड/प्रिन्ट कर उपयोग किया जा सकेगा। ई-पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी। ई-पास की पूर्ण अवधि में जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को ई-पास के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया जी0एस0टी0 प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, पन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र. आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जनपद की सीमा के अंतर्गत मान्य ई-पास जारी करने हेतु उपजिलाधिकारी तथा प्रदेश की सीमा के भीतर अंतर्जनपदीय ई-पास जारी करने हेतु अपर जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। संस्थानों हेतु जारी ई-पास लॉकडाउन की अवधि तक वैध होंगे। जबकि आमजन हेतु जारी जनपदीय ई पास की वैधता 01 दिवस की होगी एवं अन्र्तजनपदीय पास की वैधता 02 दिन की होगी। चेकिंग के दौरान ई-पास का सत्यापन फत्-ब्वकम के माध्यम से पुलिसकर्मियों द्वारा सनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिये कि ई-पास मात्र अत्यावश्यक एवं लॉक डाउन की अवधि में परिस्थितिजन्य कठिनाइयों के निराकरण हेतु ही निर्गत किए जाएं तथा लॉकडाउन की स्थिति में संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए ई-पास जारी किए जाने में सावधानी बरती जाए। जनपद लखनऊ के स्तर पर पूरे प्रदेश के लिए विशिष्ट मामलों में प्रदेश स्तरीय पास जारी किया जाएगा। प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी किए गए पास भी मान्य रहेंगे, परन्तु दिनांक 02.04.2020 की सायं 06.00 बजे से नए पास उपरोक्त प्रक्रिया से ही जारी किए जाएंगें।

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