अभिभावकों को एडवांस फीस जमा करने के लिए न किया जाये बाध्य: डीएम

न्यूज वाणी ब्यूरो/समीउल हसन
सीतापुर। जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संकमण के फैलाव से बचाव एवं नियंत्रण किए जाने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं उ0प्र0 शासन के द्वारा दिनांक 14-04-2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है और इस अवधि में जनपद सीतापुर के समस्त शैक्षणिक संस्थान बन्द हैं। लॉकडाउन के कारण कई छात्रों के अभिभावकों एवं उनके परिजनों के कारोबार एवं रोजगार प्रभावित हुये हैं। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं को माह अप्रैल, मई व जून 2020 की फीस पूर्व वर्षो की भॉति माह अप्रैल में ही जमा कराये जाने की सूचनाध्निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, जबकि लॉकडाउन से प्रभावित कई अभिभावक अप्रैल माह में एडवांस फीस देने की स्थिति मे नही हैं। इससे अभिभावकों में भय एवं अशान्ति की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने ऐसी स्थिति मे उ0प्र0 आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अध्याय-9 की धारा 23 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद सीतापुर की समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबन्धन को आदेशित किया है कि उनके द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) की आपदा अवधि में किसी भी अभिभावकों को एडवांस फीस जमा करने के लिए बाध्य न किया जाए और विद्यालयों द्वारा चलायी जा रही ऑनलाइन पढ़ाई से किसी भी छात्रध्छात्रा को वंचित न किया जाए एवं न ही विद्यालय से किसी छात्रध्छात्रा का नाम काटा जाए। आपदा समाप्ति होने पर उक्त त्रैमास की फीस को आगामी महीनो में समायोजित करके अभिभावकों को कार्ययोजना से अवगत करा दिया जाये।जिलाधिकारी ने कहा कि आदेश का उल्लघंन राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 के अन्तर्गत दण्डनीय है। अतएव उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

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