परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा- अपर जिला मजिस्ट्रेट

न्यूज़ वाणी ब्यूरो
सीतापुर- सीतापुर दिनांक-18 अप्रैल को अपर जिला मजिस्ट्रेट विनय कुमार पाठक ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19),संक्रमण को च्ंदकमउपब घोषित करने तथा उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश दिनांक 24 मार्च, 2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धक अधिनियम-2005 धारा-2 की उपधारा (जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किये जाने के कारण इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के प्ररिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश/प्रदेश को दिनॉक 15.04.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक लॉक डाउन-2 किये जाने हेतु निर्गत निर्देशों के अनुपालन में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद में कानून-व्यवस्था/शॉति व्यवस्था बनाये रखने हेतु 46 अधिकारियों को सेक्टरवार मजिस्ट्रेट आन ड्यूटी नियुक्त किया गया है। उन्होंने निर्देश दिये कि उपरोक्त समस्त नामित मैजिस्ट्रेटस अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अवधि में विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राशन वितरण की दुकानों, मेडिकल स्टोर्स, किराना स्टोर्स एवं फल, सब्जी, दूध आदि के दुकानों पर भीड़ एकत्र न होने पाये। नामित मैजिस्ट्रेट्स अपने-अपने थाना क्षेत्रों के ग्रामों के सम्भ्रान्त व्यक्तियों यथा प्रधान, कोटेदार आदि का नाम एवं उनके मोबाईल नम्बर अपने पास सुरक्षित रखेगें तथा समय-समय पर उनसे यह सूचना एकत्रित करेंगे कि उनके क्षेत्र में विदेश अथवा गैर जनपद/महानगर से वापस आकर व्यक्ति रह तो नहीं रहे हैं, विदेश/बाहर से आन वालों की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर के सूचित करेंगे। भ्रमण के दौरान यदि कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है जिसमें कोरोना से ग्रसित होने के लक्षण प्रदर्शित होते हैं तो उसकी सूचना भी अविलम्ब उपरोक्त अधिकारियों को उपलब्ध करायेगें। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी किराना व्यापारी/आवश्यक वस्तु विक्रेता/दूध विकेता आदि नियत मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी आवश्यक वस्तु अथवा मेडिसिन आदि की बिक्री नहीं करेगा और न ही आवश्यक वस्तुओं/मेडिसिन आदि का संचय अथवा कालाबाजारी करेगा। यदि कोई व्यवसायी इस प्रकार के कृत्य करता हुआ पाया जाये, तो उसके विरूद्ध सुसंग धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये। उक्त अवधि में अफवाहों पर निगरानी रखते हुए अनर्गल अफवाहों का यथोचित माध्यमों से खण्डन करते हुए आम जन-मानस को वास्तविक वस्तु-स्थिति से अविलम्ब अवगत करा जाये। नगर मजिस्ट्रेट एवं संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट सम्बन्धित क्षेत्राधिकारियों के साथ अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर जन मानस को अपने-अपने घरों से बाहर न निकलने हेतु जागरूक करते हुए प्रेरित करेंगे।

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