फतेहपुर न्यूज़ वाणी । अब ट्रैक्टर या रोड रोलर चलाने के लिए अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपके पास टू-व्हीलर विथ गियर का ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसी लाइसेंस पर ट्रैक्टर-रोड रोलर चला सकते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सूबे में मई के अंत तक यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। वर्तमान में निजी चार पहिया वाहन (कार आदि) और बाइक आदि चलाने के लिए लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) का ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है। टैक्सी, ई-रिक्शा व हल्के गुड्स वाहन चलाने के लिए कामर्शियल मोटर व्हीकल (सीएमवी) का ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है। इसी तरह से बस, ट्रक, रोड रोलर, क्रेन आदि भारी वाहन चलाने के लिए हैवी मोटर व्हीकल (एचएमवी) का ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है। सभी प्रकार के लाइसेंस बनवाने में काफी समय लगता है।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दो प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में आदेश जारी कर जल्द ही इसे लागू करने के लिए कहा है। पत्र में कहा है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 2(21) में संशोधन किया गया है। 7500 किलोग्राम भार तक के सभी प्रकार के वाहन चलाने के लिए अब एलएमवी लाइसेंस की आवश्यकता होगी।कॉमर्शियल वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। बड़े व भारी वाहन के लिए एचएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा