उन्नाव न्यूज़। यहां हुए बहुचर्चित गैंगरेप और रेप पीड़िता के पिता की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई सीबीआई ने विवेचना की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत उन्नाव में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई की तिथि से पहले राज्य सरकार नोटीफिकेशन जारी करे ताकि पॉक्सो एक्ट और हत्या दोनों ही मामलों की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में एक साथ हो सके। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब पॉक्सो और मर्डर दोनों केसों का ट्रायल सीबीआई कोर्ट लखनऊ में होगा। इससे पहले सीबीआई हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले की विवेचना शुरु की थी।जबकि जिला कोर्ट में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई उन्नाव कोर्ट में चल रही थमामले की सुनवाई के दौरान रेप पीड़िता की मां की तरफ से हलफनामा दाखिल कर सीबीआई पर निष्पक्ष विवेचना न करने का आरोप भी लगाया गया
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