15 अप्रैल मतदान के दिन वोट डालने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित: डीएम

15 अप्रैल मतदान के दिन वोट डालने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित: डीएम
न्यूज़ वाणी/रायबरेली 07 अप्रैल, 2021
उत्तर प्रदेश शासन अपर मुख्य सचिव श्रम अनुभाग एवं अधिूसचना के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)/जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अवसर पर कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को जनपद रायबरेली (प्रथम चरण) के लिए नियत तिथि 15 अप्रैल 2021 को मतदान का प्रयोग करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा (35 ख) के प्राविधानों के अनुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रसान करने तथा अनिवरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। जिसके द्वारा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नही लिया जायेगा।
समस्त क्षेत्र में दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए जहां पंचायत निर्वाचन के सम्बन्ध में मतदान किया जाना है, उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-8 के उपबंधो के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए, लोकहित में यह छूट प्रदान करते हैं कि यदि मतदान के वास्तविक दिन उस क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान का वास्तविक दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा।

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