सीतापुर । जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए0पी0 सिंह ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, सीतापुर द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु 18 से 50 तक की आयु के ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रू0 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को 4 प्रतिशत ब्याज पर एवं शेष/आरक्षित वर्ग (अनु0जाति, अनु0जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिला भू0पू0 सैनिक आदि) को ब्याज रहित ऋण राष्ट्रीयकृत एवं इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के माध्यम से प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। उन्होंने उक्त योजना के अन्तर्गत अपन स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र के साथ फोटो, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण-पत्र (अनापत्ति एवं जनसंख्या प्रमाण-पत्र), परियोजना प्रस्ताव (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) आदि अभिलेखों के साथ दिनांक 29 मई 2018 तक ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। अपूर्ण आवेदन पत्र कार्यालय में जमा/स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड लगाना अनिवार्य है।