लखनऊ के आरिफ ने नाम बदलकर की आगरा की होटल मालकिन से  दोस्ती,फिर ब्लैकमेल कर  किया रेप

उत्तर प्रदेश। बता दे  लखनऊ के आरिफ हाशमी ने आगरा की  होटल मालकिन से आदित्य आर्य बनकर दोस्ती की। बाद में उन्हें अपने जाल में फंसाया। मौत का भय दिखाकर शरीरिक आर्थिक व मानसिक शोषण किया। विरोध पर उनकी हत्या का प्रयास किया। पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस से संपर्क किया। मुकदमा लिखाया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।सदर क्षेत्र निवासी होटल मालकिन ने मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वर्ष 2005 में पति का देहांत हो गया था। लखनऊ में एक पार्टी में उनकी मुलाकात एक युवक से हुई। युवक ने अपना नाम आदित्य आर्य बताया। जानकारी दी कि वह टिंबर कारोबारी है। उनके साथ मिलकर व्यापार करना चाहता है। वह उसकी बातों के जाल में फंस गईं। आरोपित ने एक दिन उनके माथे पर टीका लगाते हुए फोटो खिंचा ली। बाद में उसी फोटो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। कहने लगा कि समाज में बदनाम कर देगा। यह बताएगा कि उसने उनकी मांग भरी थी। आरोपित उनका शरीरिक शोषण करने लगा। बात-बात पर रुपये मांगने लगा। न देने पर पिस्टल दिखाकर हत्या की धमकी देने लगा। उनके साथ अप्राकृतिक कृत्य भी किया। विरोध पर उनकी हत्या का प्रयास किया। कई बार बेरहमी से पीटा। इस दौरान उन्हें जानकारी हुई कि आरोपित ने उनसे अपनी पहचान छिपाई थी। वह दूसरे समुदाय का है। इस जानकारी पर उन्होंने उसे बेनकाब करने की धमकी दी। आरोपित ने धोखे से उन्हें डरा धमका कर आर्य समाज मंदिर में शादी रचाई थी। बाद में वह अपने असली रंग में आ गया। उन्हें घर में पूजा करने से रोकने लगा। घर में रखा उनका मंदिर तोड़ दिया। 21 अप्रैल को आरिफ की मां का देहांत हो गया। उस समय वह लखनऊ में थीं। आरोपित उनके पास आया। 60 हजार रुपये मांगने लगा। इनकार करने पर गला दबाकर उनकी हत्या का प्रयास किया। रुपये लेने के बाद वहां से गया। आरोपित होटल का सारा फंड भी हड़पने लगा। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि मामला गंभीर है। तहरीर पर तत्काल मुकदमा लिखकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे जेल भेजा जाएगाइंस्पेक्टर सदर अजय कौशल ने बताया कि आरिफ हाशमी मूलत: बी-124 राजाजी पुरम ताल कटोरा लखनऊ का निवासी है। खुद को वुड वर्ल्ड इंडिया ऐशबाग में टिंबर कारोबारी बताया करता था। लगभग बीस साल पहले उसने राणा सिंह बनकर एक युवती से शादी रचाई थी। बाद में उसे तलाक दे दिया। दूसरी शादी होटल मालकिन से रचाई। उनसे भी नाम बदलकर दोस्ती की। मामला धर्मांतरण का है। इसलिए मुकदमे में विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिरोध अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। आरोपित के खिलाफ पीड़िता के पास पुख्ता साक्ष्य हैं। उनके मोबाइल में कई ऐसे फोटो हैं जो यह साबित करते हैं कि आरोपित उनके साथ बेरहमी से मारपीट किया करता था।

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