अधिकारों के प्रति जागरूक हों महिला बंदी: अनुराधा – विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में ओमीक्रोन से बचाव के बताए तरीके

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह तृतीय के दिशा निर्देशन में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन जिला कारागार में किया गया। कोविड-19 नये वेरिएंट ओमीक्रोन से बचाव मास्क का प्रयोग, दो गज की दूरी का अनुपालन करने हेतु सचेत किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सचिव अनुराधा शुक्ला ने महिला बंदियो को संबोधित करते हुए बताया कि सभी को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक होना चाहिए जिसके लिए शिक्षा बहुत जरुरी है। समाज में आज भी अशिक्षा के कारण बहुत पिछड़ापन है। जिसको दूर करने के लिए शिक्षा की अत्यधिक जरुरत है। जेल में महिला बंदियो के मध्य लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसके माध्यम से महिलाओ में लिखने के गुण सिखाए गए। लेख प्रतियोगिता में महिला बंदी दुलारी और सुशीला के लेख अच्छे पाए गए। सचिव ने बताया कि यदि जेल में निरुद्ध किसी बंदी के पास अधिवक्ता नहीं है तो वह जरिए जेल अधीक्षक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सकते हैं। जिस पर उसे निःशुल्क अधिवक्ता नामित कर दिया जाएगा। सचिव ने महिला बंदियो से प्रातः काल में मिलने वाले भोजन एवं अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी ली। महिला बंदी ननकी ने बताया कि निःशुल्क अधिवक्ता मिल गए हैं, लेकिन पैरवी नही की जा रही है। जेल अधीक्षक ने बताया कि महिला बंदियो के चार बच्चों का स्कूल मे दाखिला कराया गया है। जिला कारागार में कोई भी अपील लंबित नहीं है। शिविर में जेल अधीक्षक मो. अकरम खान, जेलर संजय एवं वारिद मिश्रा उपस्थित रहे।

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