पक्षकारों की आर्थिक स्थिति को देखकर नियमानुसार कराएं निस्तारण: संतोष – विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला जज ने की बैठक

फतेहपुर। आरबीट्रेशन के निष्पादन वादों का अधिक से अधिक निस्तारण कराए जाने की खातिर आगामी 29 मई को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत को सफल बनाए जाने के लिए बुधवार को जनपद न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष राय की अध्यक्षता में फाइनेंस कम्पनियों के मैनेजर, लीगल एडवाइजर एवं संबंधित अधिवक्ताओं की एक बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जनपद न्यायाधीश ने फाइनेन्स कम्पनियों के मैनजर को निर्देशित किया कि सर्वप्रथम ऐसे मामले चिन्हित करें जिनका मूल्य 50000 रूपए से कम है। उन मामलों को सुलह समझौता के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर पक्षकारों से समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक निस्तारण कराने का प्रयत्न करें। ऐसे मामले जिनमें पक्षकार की आर्थिक स्थिति अच्छी न हो उन मामलो में निस्तारण कराते समय पक्षकारो की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वादों का नियमानुसार निस्तारण कराया जाए। जनपद न्यायाधीश ने धारा 33 मध्यस्थत्म और सुलह अधिनियम 1996 के विधिक प्रावधान को सन्दर्भित करते हुए अधिवक्ताओं को निर्देशित किया कि अपने स्तर से न्यायालय में लंबित ऐसे वादों में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर निस्तारण कराने का प्रयत्न करें। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आरबीट्रेशन के निष्पादन वादों का निस्तारण कराते समय बकाएदारों के साथ उदार रहकर सहयोग दें। आरबीट्रेशन के निष्पादन वादों के अधिक से अधिक निस्तारण किए जाने के लिए सामूहिक प्रयत्न किए जाने के लिए निर्देशित किया। सचिव पूर्ण कालिक को निर्देश दिए कि आगामी विशेष लोक अदालत के लिए न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिसों का ससमय तामिला कराया जाना सुनिश्चित करें। इस मौके पर सचिव पूर्ण कालिक अनुराधा शुक्ला, मैनेजर शिवबरन सिंह, संजय शुक्ला, अमित कुमार तिवारी, लीगल एडवाइस मैनेजर सय्यद नाजिस रज़ा, लीगल एडवाइजर अजय गुप्ता, अशीष कुमार सिंह, आशुतोष कुमार मिश्रा उपस्थित रहे।

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