फतेहपुर। जिले की अपर सत्र न्यायालय/पाक्सो प्रथम की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दस साल कैद की सजा के साथ ही दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा का फैसला सुनाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि मलवां थाना के एक गांव में एक अक्टूबर 2017 की सांय करीब चार बजे रेलवे लाइन के किनारे भैंस चरा रही पांच साल की नाबालिग से उसी गांव के रहने वाले बरदानी ने जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के समय किशोरी की मां अपने खेत में धान लगा रही थी। उसकी निगाह जब खून से लथपथ किशोरी पर पड़ी तो आरोपी वहां से भाग निकला। किशोरी की मां ने थाना मलवां में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होने बताया कि बुधवार को अपर सत्र न्यायालय/पाक्सो प्रथम की अदालत के विद्वान न्यायाधीश रविकांत द्वितीय ने तमाम गवाहों और अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 साल का सशक्त कारावास तथा दस हजार रुपए जुर्माना का फैसला सुनाया।
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