लखनऊ। खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से आगामी 01 अक्टूबर से शुरू की जा रही धान की खरीद के लिये खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
इन दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि धान खरीद के लिए प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति 15 जुलाई तक, धान उत्पादन का सर्वेक्षण व आंकलन, डिपो माॅड्यूल, क्रय संस्थाआंे से क्रय केन्द्रों का प्रस्ताव प्रेषण, ई-उपार्जन से सम्बन्धित माड्यूल आगामी 15 अगस्त तक, मण्डी यार्ड जहां व्यापारियों द्वारा खाद्यान्न खरीद व बिक्री का कारोबार नहीं स्थानान्तरित किया गया है, को स्थानान्तरित कराने का काम, मिलांे का पंजीयन, क्रय केन्द्रों का चयन तथा किसानों का नवीन पंजीयन 30 अगस्त तक किया जाना है। तहसीलों में किसानों का सत्यापन, राजस्व माड्यूल, जिलाधिकारी द्वारा परिवहन दरों का निर्धारण, ई-उपार्जन हेतु क्रय केन्द्रों पर कम्प्यूटरध्लैपटाॅपध्आई पैड, इन्टरनेट व अन्य आवश्यक उपकरण की व्यवस्था आगामी 15 सितम्बर तक की जानी है। धान की खरीद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 01 नवम्बर से और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में आगामी 01 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। क्रय केन्द्रों पर धन, बोरे, स्टाफ, हैण्डलिंग व परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था, कृषकों की सुख-सुविधा की व्यवस्था, इलेक्ट्रानिक कांटा, छन्ना, नमी मापक यंत्र एवं बैनर आदि की व्यवस्था, चावल मिलों से सम्बद्धीकरणध्अनुबन्धध्निष्पादनध्बैंक गारण्टी, जनपद हेतु निर्धारित क्रय लक्ष्य के अनुसार सीएमआर भण्डारण का डिपोवार भण्डारण प्लान करना, कांटा-बांट का सत्यापन, रिपेयरिंग व खराब होने की स्थिति में ठीक करने हेतु मैकेनिक का नामांकन, ई-उपार्जन हेतु मास्टर डेटा में आवश्यक सूचनाओं की फीडिंग, मण्डी यार्डों में क्रय केन्द्रों हेतु चबूतरों का आवंटन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनपदों में 15 सितम्बर तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में 15 अक्टूबर तक करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा ई-उपार्जन हेतु मास्टर डेटा में आवश्यक सूचनाओं की फीडिंग, मण्डी यार्डों में क्रय केन्द्रों हेतु चबूतरों का आवंटन, चावल मिलों का संग्रह डिपो से सम्बद्धीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनपदों में 20 सितम्बर तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में 20 अक्टूबर तक करने के निर्देश जारी किये गये गये हैं।