– किशनपुर थाना क्षेत्र में तीन अक्टूबर 2020 को हुई थी घटना
फतेहपुर। हत्या के एक मामले में शुक्रवार इंसाफ के मंदिर में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले में विशेष गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए जीवन के शेष दिन, जेल की सलाखों के पीछे गुजारने की सजा पर मुहर लगा दी। अदालत ने प्रत्येक आरोपियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश अभिजीत भूषण की अदालत के फैसले पर रोशनी डालते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने बताया कि किशनपुर थाना के म्योखर गांव निवासी छेद्दू कुम्हार के घर में तीन अक्टूबर 2020 की रात साढ़े 11 बजे बदमाशों ने घुसकर घर की औरतों के साथ मारपीट कर लूटपाट की थी। इस दौरान महिलाओं के शोर मचाने पर पड़ोस के रहने वाले कृष्णपाल के ललकारने पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी थी। घटना में मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। वहीं बदमाशों की गोलियों से मृतक का बेटा सुमेरपाल भी घायल हुआ था। इस मामले में दूसरे दिन सुबह सुमेरपाल की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की विवेचना शुरू की थी। पुलिस की जांच के दौरान गुरु प्रसाद उर्फ गुरुवा, कृष्णपाल, विजय पाल, रामस्वरूप, ननकवा व स्वामी शरन समेत छह लोग प्रकाश में आए थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
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नौ गवाह हुए पेश
फतेहपुर। शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। बहस के दौरान अदालत में पेश किए गए गवाहों और सबूतों के आधार पर जज ने सभी आरोपियों को घटना का दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है।
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एक आरोपी की हो चुकी मौत
बता दें कि एक आरोपी गुरु प्रसाद उर्फ गुरुवा की मुकदमा विचाराधीन के दौरान मौत हो चुकी है।