ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिगों के वाहन चलाने के विरुद्ध चलाया चेकिंग अभियान

 

न्यूज़ वाणी ब्यूरो मुन्ना बक्श बांदा। पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक करने तथा सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिनांक 08.07.2024 को नाबालिगों के वाहन चलाने के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया । इस दौरान वाहन चलाने वाले नाबालिगों को 18 वर्ष की आयु पूरी न होने तथा वाहन न चलाने तथा यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरुक किया गया । अभियान के दौरान जो भी नाबालिग दो-पहिया या चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़े गये निरीक्षक यातायात श्री ऋषिदेव सिंह द्वारा उनके परिजनों को बुलाकर उन्हे समझाया गया तथा चेतावनी दी गई कि यदि वे आगे से नाबालिगों को वाहन देते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत उन पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

अभियान में वाहन चला रहे कुल 32 नाबालिगों का चालान किया गया । पुलिस अधीक्षक बांदा न सभी अभिभावकों से अपील है कि 18 वर्ष कम आयु के बालक/बालिकाओं का वाहन चलाना पूर्णतया प्रतिबंधित है कोई भी अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को दो-पहिया/चार पहिया वाहन न दें । बांदा पुलिस द्वारा इस संबंध में सघन अभियान चलाया जा रहा है चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के तहत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी जिसमें शामिल है-

अभिभावक/संरक्षक/वाहन स्वामी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जा सकता है । 25000/ रुपये जुर्माना किया जा सकता । 12 माह के लिए वाहन को रद्द किया जा सकता है । अपराध करने वाले बच्चे 25 वर्ष की आयु तक के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किए जाने का प्रावधान है ।

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