बेटे बहू के हत्यारे पिता को हुई आजीवन कारावास की सजा 

न्यूज़ वाणी ब्यूरो मुन्ना बक्श बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2023 में अपने बेटे व बहु को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि थाना नरैनी क्षेत्र के ग्राम बरसड़ा मानपुर में दिनांक 14.06.2023 की रात्रि को अभियुक्त देशराज पुत्र रामप्रसाद ने अपने बेटे मन्नू लाल व बहु चुन्नी देवी की सोते समय कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी । इस सम्बन्ध में मृतक के पुत्र हरदयाल की तहरीर पर थाना नरैनी पर मु0अ0सं0 146/23 धारा 302 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द सिंह गौर द्वारा सम्पादित की गयी । दिनांक 25.06.2023 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन कर दिनांक 09.07.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था । लोक अभियोजक श्री श्रवण कुमार व श्री सुशील कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचना तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र प्रताप सिंह के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय ADJ-I बांदा द्वारा आजीवन सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

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