नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को हुई दस साल सजा 

 

न्यूज़ वाणी ब्यूरो मुन्ना बक्श बांदा। आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2020 में थाना अतर्रा क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा ।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2020 में थाना अतर्रा क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि थाना अतर्रा क्षेत्रान्तर्गत एक गांव की रहनी वाली नाबालिग ने दिनांक 23.10.2020 को थाना अतर्रा पर सूचना दी कि दिनांक 21.10.2020 की रात्रि को अभियुक्त अमर वर्मा द्वारा अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया गया । सूचना पर तत्काल थाना अतर्रा पर मु0अ0सं0 206/2020 धारा 376 भा0द0वि0 व 4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री अखिलेश कुमार मिश्रा द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी को दिनांक 23.10.2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 18.11.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था । लोक अभियोजक श्री सुनील कुमार गुप्ता द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी विवेक सिंह तथा पैरोकार आरक्षी पुष्पेन्द्र कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट बांदा द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

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