पत्नी की धारदार हथियार से सिर धड़ से अलग कर हत्या मामले में हुई मृत्युदंड की सजा 

 

न्यूज़ वाणी ब्यूरो मुन्ना बक्श बांदा। आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2020 में पत्नी की धारदार हथियार से सिर धड़ से अलग कर हत्या करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई मृत्युदण्ड व 13 हजार रुपये जुर्मानें की सजा

 

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2020 में थाना बबेरु क्षेत्र अन्तर्गत नेता नगर कस्बा बबेरु में अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या करने वाले अभियुक्त को मृत्युदण्ड व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि बिसण्डा क्षेत्र के ग्राम अमलोहरा के रहने वाले किन्नर यादव द्वारा अवैध संबंधों के शक में में नेता नगर कस्बा बबेरु में रह रही अपनी पत्नी की दिनांक 09.10.2020 को धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी तथा सिर को धड़ से अलग कर दिया साथ ही सिर को लेकर थाना बबेरु पहुंच गया । इस संबंध में मृतका के पिता रामसरन यादव की तहरीर पर थाना बबेरु पर मु0अ0सं0 275/20 धारा 302/324 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री जयश्याम शुक्ला द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन कर दिनांक 27.10.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक श्री विजय बहादुर सिंह व उमाशंकर सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी भानु प्रताप तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय सत्र न्यायधीश बांदा द्वारा मृत्युदण्ड की सजा व 13 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

 

अभियुक्त किन्नर यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी अमलोहरा थाना बिसण्डा जनपद बांदा । हाल पता- नेता नगर अतर्रा रोड कस्बा व थाना बबेरु जनपद बांदा ।

अभियोग-

मु0अ0सं0 275/20 धारा 302/324 भा0द0वि0 थाना बबेरु जनपद बांदा ।

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