प्रेमिका से मिलने गए युवक की हत्या मामले में पति पत्नी को हुई दस दस साल की सजा 

 

न्यूज़ वाणी ब्यूरो मुन्ना बक्श बांदा। आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2021 में प्रेमिका से मिलने गये युवक की हत्या करने वाले पति-पत्नी को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10-10 वर्ष कारावास व 05-05 हजार रुपये जुर्मानें की सजा ।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2021 में प्रेमिका से मिलने गये युवक की हत्या करने वाले पति-पत्नी को 10-10 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 29.06.2021 की रात्रि को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अम्बेडकर नगर सुतरखाना मुहल्ले में किराये से रहने वाला कार्तिक सोनी अपनी प्रेमिका से मिलने बगल के ही रामसनेही वर्मा के घर गया था इस दौरान रामसनेही वर्मा व उसकी पत्नी सम्पत ने कार्तिक सोनी अपनी पुत्री के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया जिससे व क्रुद्ध हो गये तथा गाली गलौज करते हुए वहां से तत्काल भाग जाने के लिये कहा परन्तु जब कार्तिक सोनी वहां से नहीं गया तो रामसनेही वर्मा ने लाठी से प्रहार कर उसे घायल कर दिया तथा अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में मृतक के जीजा अशोक सोनी निवासी तेतरी थाना डंडारी जनपद बेगूसराय (बिहार) की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 418/21 धारा 302 भा0द0वि0 (तरमीम धारा 304/34 भादवि) पंजीकृत किया गया था । बता दें कि शिकायतकर्ता अशोक सोनी व उसका साला कार्तिक सोनी बेगूसराय बिहार के रहने वाले थे तथा यहां पर रहकर पिताम्बरी बेचने का कार्य करते थे । उक्त अभियोग की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री भास्कर मिश्रा द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचक द्वारा त्वरित एवं प्रभावी विवेचना व साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों को दिनांक 01.07.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 10.08.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था । अभियोजक श्री सुशील कुमार तिवारी व श्रवण तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान तथा पैरोकार आरक्षी प्रवीण कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्तों को मा0 न्यायालय ADJ-I बांदा द्वारा 10-10 वर्ष कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

अभियुक्त-1. रामसनेही पुत्र विशाली निवासी अम्बेडकर नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

2. सम्पत पत्नी रामसनेही निवासी अम्बेडकर नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

अभियोग- मु0अ0सं0 418/21 धारा 304/34 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.