न्यूज़ वाणी ब्यूरो मुन्ना बक्श बांदा। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवम समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 (गैंगस्टर एक्ट )के आरोपी को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं अभियुक्त को ₹ 6000 / हजार रुपए जुर्माने की सजा से न्यायालय द्वारा दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आरोपी को सजायवी वारंट बनाकर कारागार भेज दिया गया हैं।।
विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने बताया कि जनपद के थाना मट्टौध के प्रभारी निरीक्षक उमाशंकर यादव ने 27 जून 2014 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि शिवविजय सिंह पुत्र अमान सिंह , जगरूप सिंह पुत्र राम सिंह ,वीरा यादव पुत्र दशरथ यादव निवासीगण ग्राम मोहन पुरवा थाना मतौंध जनपद बांदा का एक संगठित गिरोह हैं जिनके विरुद्ध थाना मतौंध में मु0अ0सं0 149/2014 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया । 2 अभियुक्त जगरूप और वीरा यादव की पत्रावलियों को पूर्व को अलग कर सजा की जा चुकी है। अभियुक्त शिवविजय सिंह को अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप अपर सत्र विशेष न्यायाधीश एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट द्वारा आरोपी को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 6000 /रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। गैंगस्टर की विवेचना निरीक्षक हरिशंकर रॉय द्वारा संपादित की गई थी। जिस पर न्यायालय में प्रभावी पैरवी पैरोकार विजय कुमार कोर्ट मोहर्रिर रूबी पाल व विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह के द्वारा कड़ी मेहनत करने के बाद आरोपी को सजा दिलायी गईं । इनका एक संगठित गिरोह हैं जिसका गैंग लीडर शिविजय सिंह हैं तथा जगरूप व वीरा यादव सक्रिय सदस्य हैं यह सभी बहुत ही दुर्दांत और बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके द्वारा एक जुट होकर हत्या करना ,घर में घुस कर जान से मारने की धमकी देना, लूटपाट , डकैती, राहजनी,एससी, एसटी जैसे हर प्रवत्ति के जघन्य अपराध शामिल हैं। इन सभी के गैंगचार्ट में 4 मुक़दमे हैं इस गैंग का गैंग लीडर शिवविजय सिंह है जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा चल रहा हैं। अभियुक्त शिवविजय के 2 सगे भाईयो को पिछले साल गैंगस्टर एक्ट में न्यायालय द्वारा कठोर कारावास की सजा हो चुकी है। विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने यह भी बताया की दिनांक 13 अप्रैल 2014 को इन सभी अभियुक्तों ने मिलकर बांदा शहर के मुन्ना यादव को अपने साथ लाकर त्रिवेणी के जंगल में जिंदा जला कर हत्या कर दी थी जिस पर इन सभी के ऊपर हत्या और अवैध असलहो को रखने का मुकदमा थाना मतौंध में पंजीकृत किया गया था। शिवविजय सिंह थाना मतौंध का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है इसके ऊपर लगभग 25 मुकदमें पंजीकृत है। इन सभी के ऊपर हत्या और अन्य अपराधो के आधार पर गैंगस्टर की कार्यवाही की गई। यह सभी अपराधी बहुत ही दबंग किस्म के हैं ये इतने दबंग अपराधी हैं की इन्होने और भी हत्याएं की हैं यह सभी गैंग बनाकर अपराध करते हैं जिससे यह आर्थिक भौतिक लाभ प्राप्त कर धन अर्जित करने में अभ्यस्त अपराधी हैं। इनके आतंक से आसपास के क्षेत्र में दहशत फैली हुई हैं। जिसके फलस्वरूप इस गैंग के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराने और गवाही देने का साहस नहीं कर पाता हैं। इन सभी अभियुक्तों का गैंग चार्ट बनाकर जिलाधिकारी बांदा से अनुमोदित करा कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले की सुनवाई के दौरान 27/08/2015 को आरोप बनाया गया। मुक़दमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 4 गवाह पेश किए गए पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन के बाद अपर सत्र विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गुणेंद् प्रकाश ने अपने 24 पेज के आदेश में अभियुक्त शिवविजय सिंह को दोषी पाते हुए कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया ।