नागपुर : महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस ने प्रिया मर्डर केस की मिस्ट्री सुलझा ली, मगर इसके पीछे की कहानी चौंकाने वाली निकली। महाराष्ट्र की मनकापुर पुलिस ने प्रिया बागड़ी उर्फ प्रिया ग्लुक की मौत की गुत्थी सुलझा ली। 23 साल की प्रिया की हत्या उसके 57 साल के प्रेमी महेश वडास्कर ने की थी। पुलिस ने रामटेक में दफन उनकी लाश को भी बरामद कर लिया। पुलिस ने पिछले बुधवार को हत्या के आरोपी महेश वडास्कर को गिरफ्तार कर लिया। महेश नागपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित रामटेक में होटल टर्निंग पॉइंट नाम से रिजॉर्ट चलाता है। महेश पहले से ही शादीशुदा था। चार साल पहले फेसबुक पर उसकी दोस्ती प्रिया बागड़े से हुई। दोनों फिर करीब आते गए। करीब एक साल पहले प्रिया प्रेग्नेंट हुई, मगर उसका गर्भपात करा दिया गया।
इसके बाद से प्रिया प्रेमी महेश वडास्कर के साथ शादी करने का दबाव बनाने लगी। इस बीच महेश वडास्कर को पता चला कि प्रिया बागड़े ने अपने 72 साल के फेसबुक फ्रेंड जॉन ग्लुक से वर्चुअली शादी कर ली है। इसके बाद उसने अपना नाम प्रिया ग्लुक भी रख लिया। जॉन ग्लुक हर महीने उसे 20 हजार रुपये भेजता है। इसके अलावा वह सांगली के एक शख्स के साथ भी रिलेशन में थी, पर महेश को घर बसाने के लिए परेशान कर रही थी। महेश रिश्तों के उलझी प्रिया के साथ शादी नहीं करना चाहता था।
इससे उसकी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो सकती थी। फिर एक दिन महेश वडास्कर ने उसे मार डालने का फैसला किया। 16 और 17 अगस्त की रात को उसने रिसॉर्ट में प्रिया बागडे को रिसॉर्ट में बुलाया और धोखे से जहर देकर उसकी जान ले ली। मौत के बाद 17 अंगस्त को उसने शव को रामटेक से तीन किलोमीटर दूर सुनसान जंगल में दफना दिया। प्रिया बागड़ी अक्सर अपनी मां से बात करती थी। हत्या के कई दिन बाद तक जब प्रिया का फोन नहीं आया तो उसकी मां ने 24 अगस्त को लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में पुलिस ने रिपोर्ट में अपहरण की धाराएं भी जोड़ दी।
जोनल डीसीपी राहुल मदने ने कहा कि जांच के दौरान पुलिस को प्रिया की अंतिम लोकेशन रामटेक में मिली। इसके बाद पुलिस को महेश वडास्कर की संलिप्तता के बारे में सुराग मिल गया था, क्योंकि रामटेक में रिसॉर्ट पहुंचने के बाद प्रिया का मोबाइल फोन बंद हो गया था। मोबाइल फोन रेकॉर्ड से पता चला था कि प्रिया और वडास्कर 16 और 17 अगस्त को एक साथ थे। फिर मनकापुर पुलिस ने बुधवार को रिसार्ट मालिक महेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पुलिस को 15 सितंबर तक रिमांड पर रखने की अनुमति दे दी।