पुलिस पैरवी के चलते हत्या करने वाले कुल चार अभियुक्तों को आजावीन

 

व्यूरो संजीव शर्मा. न्यूज़ वाणी इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय इटावा द्वारा एक व्यक्ति की हत्या करने वाले कुल चार अभियुक्तों को आजावीन कारावास की सजा एव 25,000 – 25,000/- रुपये का अर्थदण्ड एवं चारों अभियुक्तों मे से 02 अभियुक्तों को अतिरिक्त 15,000 – 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना इकदिल, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा कुल 04 अभियुक्तों को आजावीन कारावास की सजा एव 25,000 – 25,000/- रुपये का अर्थदण्ड एवं चारों अभियुक्तों मे से 02 अभियुक्तों को अतिरिक्त 15,000 – 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दिनांक 04.02.2018 को वादिनी मन्जू देवी पत्नी अखिलेश यादव निवासी पिलखर थाना इकदिल जनपद इटावा की ने अभियुक्तगणों द्वारा एकराय होकर वादिनी के पति पर असलहे से जान से मारने की नीयत से फायर करने जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के संबंध मे तहरीर दी । जिसके संबंध मे थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 86/18 धारा 302/34/120 बी भादवि पंजीकृत किया गया । अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर दिनांक 27.02.18 को मु0अ0सं0 113,114/2018 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत किये गये ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियोग के संबंध मे अभियुक्तों को दण्डित कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन के सभी गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अविलंब गवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार का0 विपिन कुमार एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री तरुण कुमार शुक्ला द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को आज दिनांक 20.09.2024 को अन्तर्गत धारा 302/34/120 बी भादवि में न्यायालय एडीजे इटावा द्वारा कुल 04 अभियुक्तों को आजावीन कारावास की सजा एव 25,000 – 25,000/- रुपये का अर्थदण्ड एवं चारों अभियुक्तों मे से 02 अभियुक्त अमित उर्फ बरुआ एवं रिषी उर्फ मोनू को अन्तर्गत धारा 25/27 आर्म्स एक्ट मे अतिरिक्त 15,000 – 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।सजायाफ्ता अपराधी के नाम 1. अमित उर्फ बरुआ पुत्र दलवीर सिंह निवासी ग्राम पिलखर थाना इकदिल जनपद इटावा । 2. अनुज कुमार उर्फ बौना पुत्र दलवीर सिंह निवासी उपरोक्त ।

3. रिषी उर्फ मोनू उर्फ सुखवीर निवासी उपरोक्त । 4. गुट्टे उर्फ नीतेश पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी उपरोक्त ।

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