पीड़िता ने परिवार सहित जान माल सुरक्षा की एसपी से लगाई गुहार, गिरफ्तारी की मांग 

 

ब्यूरो मुन्ना बक्श न्यूज़ वाणी बांदा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार । पीड़िता ने दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि मु.अ.सं.- 115/2024 धारा- 191 (2), 323, 74, 115 (2), 352,‌351 (3) भा. न्याय संहिता 2023 व 3 (2) (5) ए. एस.सी./एस.टी एक्ट थाना- कमासिन, जनपद- बाँदा में अभियोग पंजीकृत हैं नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी व पीड़िता व उसके परिवारिक लोगों की जान-माल की सुरक्षा की मांग की है।

अनुसूचित जाति की गरीब कमजोर महिला है, दिनांक-16

07.2024 को रात 09:00 बजे की घटना है। पीड़िता व उसकी ननद उम्र करीब 20 वर्ष जिसकी शादी दिनांक- 11.07.2024 को हुई थी और घटना की तारीख – 16.07.2024 को ससुराल से मायके आयी थी। दोनों घर अन्दर थी। इतने में गाँव के रामशरन उर्फ भगत यादव जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसका गाँव व क्षेत्र में आपराधिक लोगों का संगठित गिरोह है और इस गिरोह का सक्रिय सदस्य रामशरन उर्फ भगत का

लड़का विनोद कुमार यादव एक अज्ञात बदमाश पीड़िता के घर में जबरन घुसकर जातिसूचक की गालियां देते हुये दुष्कर्म (बलात्कार) करने की आशय से बुरी नियत से पीड़िता व उसकी ननद का सीना पकड़कर गिराना चाहा पीड़िता व उसकी ननद चिल्लाई। अभियुक्तगण गला पकड़कर मुँह दबा रहे थे। इतने में विनोद कुमार यादव के पिता को किसी ने सूचना दिया कि तुम्हारा लड़का रामस्वरूप वर्मा के घर में घुसकर उसकी बहू बेटी को पकड़ा है। इस पर विनोद

कुमार यादव का पिता रामशरन उर्फ भगत यादव, चाचा राजेश कुमार, विनोद कुमार यादव का भाई व गॉव का पारिवारिक चन्द्रपाल यादव आदि एकराय होकर जातिसूचक की गालियाँ देते हुये जबरन घर में घुसकर ससुर तथा पति को जान

से मारने के लिए ताक रहे थे। जब ससुर व पति नहीं मिले तो पीड़िता व उसकी ननद को लज्जा भंग करने के आशय से लाठी, डण्डों व लात-घूंसों से मारकर चोट पहुंचाई इतने में मोहल्ले के लोग आ गये तो सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। उपरोक्त घटना के दिन प्रार्थिया के ससुर जो रिटायर्ड अध्यापक है पेशन के सम्बन्ध में बाँदा गये थे जो घटना के समय में नहीं थे तथा

परिया ससुर ज्ञानेन्द्र अपने बोर में थे व चचिया देवर बृजेन्द्र उर्फ लाला इलाहाबाद में इंजीनियरिंग की कोचिंग करता है। इलाहाबाद में था, पति व नागेन्द्र (जेठ) ट्रैक्टर से खेत की जुताई करके वापस घर आ रहे थे रास्ते में थे योगेश उर्फ बुद्ध व राजा जो मेरे देवर है पीछे बाड़ा में जानवरों को चारा भूसा लगाकर दूध निकाल रहे थे तथा पारिवारिक ससुर कामता व कामता के लड़के राज,

संगम, मयंक, रवि अपने घरों पर मौजूद थे। प्रार्थिया ने उपरोक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना‌ कमासिन में अभियुक्तगणों के विरुद्ध दर्ज कराया। जिसकी विवेचना सी.ओ. साहब

बबेरू कर रहे हैं। प्रार्थिया व उसकी ननद के घटना में आयी चोटों का डाक्टरी मेडिकल परीक्षण व एक्स-रे कराया गया। प्रार्थिया व उसकी ननद का पुलिस ने न्यायालय में दिनांक 25.07.2024 को बयान कराया था। अभियुक्त रामशरन

उर्फ भगत यादव जो बहुत सरकस किस्म का अपराधी व्यक्ति है। इसने उपरोक्त

अपराध में अपने व अपने लड़के विनोद आदि को बचाने के उद्देश्य से तथा प्रार्थिया व उसके परिवार के सदस्यों को कमजोर अनुसूचित जाति का व्यक्ति

जानते हुये झूठे तथ्यों पर दण्डित करने के उद्देश्य से स्थानीय थाना कमासिन पुलिस को प्रभावित कर झूठा मु.अ.सं.- 116/2024 धारा- 309 (2), 191 (2),

74, 171 (2), 115 (2), 352, 353 (3) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज करया

गया है। अभियुक्तगण रामशरन उर्फ भगत यादव व उसके लड़के भाईयों का आम जनमानस के बीच बहुत बड़ा भय व आतंक है। इनके भय से आम गरीब अनु•जाति की लड़कियाँ और औरते खुले स्थान में उठ बैठ नही सकती न स्वतंत्रतापूर्वक रास्ते में चलकर इधर उधर जा सकती हैं। उक्त लोग गुण्डई के बल पर गाँव समाज की जमीन में अवैध कब्जा किए हुए हैं।

मांग है उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेकर कानूनी कार्यवाही करें व दोषियों के ऊपर कार्यवाही करें।

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