उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक बुजुर्ग को पेंशन की लालच देकर उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की गई. पूरा मामला सदर कोतवाली इलाके के गौसपुर बुजुर्ग गांव के रहने वाले 70 वर्षीय दीनानाथ पुत्र स्वर्गीय भोभल का है. जिनके दो पुत्र हैं जिसमें एक गुजरात में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है. वहीं दूसरा गांव पर ही रहकर मजदूरी का काम करता है. इस बुजुर्ग को वृद्धा पेंशन जो शासन के नियमों के तहत है उसे नहीं मिल रहा था. तब गांव के ही रहने वाले रामभरोसे, सुनील कुमार यादव ,इरशाद अहमद व अन्य लोगों ने वृद्धा पेंशन दिलवाने की बात कही.
इसके बाद दीनानाथ भी अपने पेंशन बनवाने के लिए तैयार हो गए. 22 अगस्त को इन सभी लोगों ने दीनानाथ को से पेंशन बनवाने के लिए जखनियां तहसील ले गए. आरोपियों ने दीनानाथ को एक चाय की दुकान पर बैठा दिया और कागज बनवाने की बात का कह कर चले गए. इसी दौरान उन्हीं के गांव के रहने वाले एक आरोपी ने बहला फुसलाकर शराब पिला दिया.
इसके बाद नशा हो जाने पर इन सभी लोगों ने दीनानाथ से कई कागजातों पर अंगूठा लगवा लिया और तहसील में ले जाकर फोटो भी खिंचवा दिया. जब दीनानाथ ने पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है तो उन लोगों ने कहा घबराइए नहीं आपके वृद्धा पेंशन के लिए सभी काम किए जा रहे हैं. इसके बाद दीनानाथ अपने घर आए और उसकी पत्नी को 28 अगस्त को गांव में यह जानकारी मिली कि उसकी जमीन को रजिस्ट्री करवा लिया गया है. इसके बाद उसने दीनानाथ से पूछा तो दोनों में झगड़ा हो गया. दीनानाथ की पत्नी विपक्षियों के पास गई और उन पर आरोप लगाया कि तुमने मेरे पति को बहला फुसलाकर जमीन रजिस्ट्री करवा लिया है.
विपक्षियों ने कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो हमने रजिस्ट्री करा लिया है. जिसके बाद उसे दिल का दौरा पड़ा और वहीं बेहोश होकर गिर गई और जब तक कुछ लोग उसे उठाकर घर लाते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. दीनानाथ के परिवार के लोगों ने तहसील पहुंचकर रजिस्ट्री के कागज निकलवाया तो पता चला कि उसकी जमीन का बैनामा करा लिया गया है. वहीं आरोपियों ने इस मामले में 5 लाख की चेक देने की भी बात कही लेकिन वृद्ध दीना नाथ को कोई भी चेक प्राप्त नहीं हुआ.
मामले की शिकायत पुलिस से की तो उन्होंने जांच करने की बात कही. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की. पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को डाक के माध्यम से 2 सितंबर को भी एक शिकायत पत्र भेजा. इसके बाद उसने कोर्ट का सहारा लिया. सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद धारा 420, 120 बी, और धारा 306 के तहत रामभरोस ,सुनील कुमार यादव, इरशाद अहमद और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.