ब्यूरो मुन्ना बक्श न्यूज़ वाणी बांदा। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 (गैंगस्टर एक्ट )के 1आरोपी को 02 वर्ष 3 माह के कठोर कारावास एवं अभियुक्त को ₹ 6000 / हजार रुपए जुर्माने की सजा से न्यायालय द्वारा दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आरोपी को सजायवी वारंट बनाकर कारागार भेज दिया गया हैं।।
विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने बताया कि जनपद के थाना बबेरू के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार पाठक ने 25 जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि अंसार पुत्र मुस्तफा और अन्य 6 अभियुक्तों निवासीगण ग्राम हरदौली थाना बबेरू जनपद बांदा का एक संगठित गिरोह हैं जिनके विरुद्ध थाना बबेरू में मु0अ0सं0 217/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप अपर सत्र विशेष न्यायाधीश एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट द्वारा आरोपी को 02 वर्ष 3 माह के कठोर कारावास एवं 6000 /रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। गैंगस्टर की विवेचना निरीक्षक सुनील कुमार पटेल। द्वारा संपादित की गई थी। जिस पर न्यायालय में प्रभावी पैरवी पैरोकार चक्रधारी कोर्ट मोहर्रिर रूबी पाल व विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह के द्वारा कड़ी मेहनत करने के बाद आरोपी को सजा दिलायी गईं । इनका एक संगठित गिरोह हैं जिसका गैंग लीडर शमशाद हैं तथा अंसार व अन्य सभी सक्रिय सदस्य हैं यह सभी बहुत ही दुर्दांत और बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके द्वारा एक जुट होकर हत्या करना ,घर में घुस कर जान से मारने की धमकी देना, लूटपाट , डकैती, गोकसी करना गो मांस की तस्करी करना अवैद्य असलाहे रखना जैसे हर प्रवत्ति के जघन्य अपराध शामिल हैं। अभियुक्त अंसार को पूर्व में अन्य 2 गैंगस्टर एक्ट में मामलों में भी न्यायालय द्वारा सजा और जुर्माने से दंडित किया जा चुका है । विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने यह बताया की यह गैंग अवैध रूप से साज़िश करके गोवंश करते है और गो मांस की तस्करी भी करते है तथा पकड़े जाने पर अवैध असलहो से पुलिस पर फायरिंग भी करने जैसे अन्य अपराधो के आधार पर गैंगस्टर की कार्यवाही की गई। यह सभी अपराधी बहुत ही दबंग किस्म के हैं। सभी गैंग बनाकर अपराध करते हैं जिससे यह आर्थिक भौतिक लाभ प्राप्त कर धन अर्जित करने में अभ्यस्त अपराधी हैं। इनके आतंक से आसपास के क्षेत्र में दहशत फैली हुई हैं। जिसके फलस्वरूप इस गैंग के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराने और गवाही देने का साहस नहीं कर पाता हैं।इन सभी अभियुक्तों का गैंग चार्ट बनाकर जिलाधिकारी बांदा से अनुमोदित करा कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले की सुनवाई के दौरान 19/09/2024 को आरोप बनाया गया। अभियुक्त अंसार की पत्रावली को पृथक कर मुक़दमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 1 गवाह पेश किए गए पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन के बाद अपर सत्र विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गुणेंद् प्रकाश ने अपने आदेश में अभियुक्त अंसार पुत्र मुस्तफा को दोषी पाते हुए कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया ।