हत्या कर देने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 18,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित कराया गया ।

 

ब्यूरो संजीव शर्मा न्यूज़ वाणी इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 07 वर्षीय बालक का अपहरण कर हत्या कर देने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 18,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित कराया गया ।
जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना जसवंतनगर, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये न्यायालय द्वारा 07 वर्षीय बालक का अपहरण कर हत्या कर देने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 18,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित कराया गया । आपको बताते चलें दिनांक 18.09.2018 को वादिनी लक्ष्मी देवी पत्नी सन्तोष शंखवार निवासी मोहल्ला फक्कड़पुरा कस्बा व थाना जसवन्तनगर इटावा द्वारा थाना जसवन्तनगर पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि उसके 07 वर्षीय पुत्र का विपक्षी विमलेश कुमार पुत्र रामनाथ नाई द्वारा अपहरण कर उसकी हत्या करके शव को खेत में फेंक दिया गया । जिसके संबंध में थाना जसवंतनगर पर मु0अ0सं0 393//2018 धारा 302/363/364/201 भादवि व 3(2)V Sc/St Act पंजीकृत किया गया उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियोग के संबंध मे अभियुक्त को दण्डित कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन के सभी गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अविलंब गवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना जसवंतनगर पुलिस टीम पैरोकार मनीश कसाना एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी रमाकान्त चतुर्वेदी द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को दिनांक 19.10.2024 को अन्तर्गत धारा 302/363/364/201 भादवि व 3(2)V Sc/St Act में मा0 न्यायालय स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट जनपद इटावा द्वारा आजीवन कारावास एवं 18,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित कराया गया ।सजायाफ्ता अपराधी का नाम 1. विमलेश कुमार पुत्र रामनाथ नाई निवासी मोहल्ला फक्कड़पुरा कस्बा व थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा ।

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