संभल की जामा मस्जिद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट खुलेगी नहीं। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न लें। शांति जरूरी है। संभल में रविवार, 24 नवंबर को मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 युवकों की मौत हुई थी। संभल की चंदौसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर 19 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए सर्वे का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी। इसे खोला नहीं जाएगा। CJI ने कहा- मामले में सही और गलत क्या है। हम अभी यह नहीं देख रहे हैं।
CJI ने कहा- हम इस समय कुछ नहीं कहना चाहते। हम इसे पेंडिंग रखेंगे। यह सुनिश्चित करें कि शांति बनी रहे। हाईकोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई फैसला नहीं सुनाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइल होते ही इस पर 3 दिन के भीतर सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखें। दोनों समुदायों में शांति समिति का गठन करें। गुरुवार को संभल की शाही जामा मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। CJI की बेंच में इस पर सुनवाई हुई।