चालान पर कानून का शिकंजा: विधायक पुत्र की धौंस नाकाम

 

 

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने मोडिफाइड साइलेंसर मोटरसाइकिल का उपयोग करने और ड्यूटी पर अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मोटर वाहन अधिनियम की कई धाराओं का उल्लंघन करने के लिए उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह घटना तब हुई जब पुलिस टीम गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के ओखला इलाके में गश्त कर रही थी.

बताया गया कि युवक की बुलेट के मोडिफाइड साइलेंसर से तेज आवाज हो रही थी और वे बाइक को गलत साइड से आते हुए टेढ़े-मेढ़े तरीके से चला रहे थे. इस दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ की तो उनमें से एक ने बताया कि मैं विधायक अमानतुल्लाह खान का बेटा हूं. पुलिस ने जब उससे गाड़ी के कागजात और लाइसेंस मांगा तो युवक ने कहा कि मेरे पिता विधायक हैं, मुझे लाइसेंस की जरूरत नहीं है. साथ ही उसने अमानतुल्लाह खान से वहां मौजूद एसएचओ की बात भी कराई.

पुलिस के अनुसार, जब उनसे नाम पूछा गया तो वे अपना बिना नाम-पता बताए फरार हो गए. इसके बाद एएसआई उनकी बुलेट थाने ले आए. मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया गया है. वहीं बाइक को कई अधिनियमों के तहत जब्त कर लिया गया है. खुद को आप विधायक अमानतुल्लाह खान का बेटा बताने वाले युवक पर पुलिस के साथ दुर्व्यवहार, खतरनाक ड्राइविंग, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने, मॉडिफाई साइलेंसर का इस्तेमाल करने और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने के आरोप में 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस मामले पर जब अमानतुल्लाह खान की प्रतिक्रिया जानने की गई, तो वे ओखला विधानसभा कार्यालय में नहीं मिले.

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