ट्रेन ब्लास्ट केस पर दोषी के परीक्षा देने पर: हाइकोर्ट ने ऑनलाइन परीक्षा पर किया सवाल

 मुंबई- बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7/11 सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले के दोषी को लेकर मुंबई विश्वविद्यालय से एक सवाल किया है। अदालत ने विश्वविद्यालय से पूछा है कि क्या दोषी कानून की ऑनलाइन परीक्षा दे सकता है। न्यायमूर्ति मकरंद कार्णिक और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि सुरक्षा कारणों के चलते मोहम्मद साजिद मरघूब अंसारी को ऑनलाइन परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है। 11 जुलाई 2006 का दिन इतिहास के पन्नों में ब्लैक डे के तौर पर दर्ज है। क्योंकि इस दिन मुंबई की लोकल ट्रेनों में एक नहीं बल्कि सात बम धमाके हुए थे। इन धमाकों ने मुंबई को हिलाकर रख दिया था। इस धमाके में 189 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 824 लोग घायल हो गए थे। सितंबर 2015 में एक विशेष अदालत ने अंसारी और अन्य को विस्फोट मामले में दोषी ठहराया था।

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