नई दिल्ली- हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की डिफाल्ट जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। जैन ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। जिसमें कोर्ट ने 15 मई को उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया था। बीती 29 मार्च को सत्येंद्र जैन के खिलाफ महाठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपये की उगाही के मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी थी। आप मंत्री सत्येंद्र जैन वर्तमान समय मे जेल में बंद हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस साल फरवरी में पीओसी अधिनियम की धारा 17ए के तहत जैन पर मुकदमा चलाने और जांच करने की मंजूरी देने के लिए सीबीआई का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा था। आरोप है कि तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान शांति और आराम से रहने के नाम पर पैसे मांगे गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जैन को गिरफ्तार किया था। वह भी सुकेश के साथ जेल में बंद थे। जेल में बंद जैन ने जेल अधिकारियों पर अपनी मालिश और दूसरी वीआईपी सुविधा प्रदान करने का दबाव डाला था।