फतेहपुर। न्यूज वाणी कलेक्ट्रेट एवं दीवानी परिसर मे अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा वकालतनामा निर्धारित रेट से अधिक बेचने वालों व न्यायालय परिसर मे स्टाम्प वेंडरों द्वारा लेखन सामग्री को शासन द्वारा निर्धारित रेट पर बिक्री हेतु सूची चस्पा किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। ऐसा न करने वालों पर कानूनी कार्यवाही किये जाने का निर्णय डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने लिया है।
बुधवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हरदीप सिंह एडवोकेट व महामंत्री शिव प्रकाश मिश्रा एडवोकेट ने पत्रकारों से संयुक्त रूप से बातचीत करते हुए कहा कि कलेक्ट्रेट व दीवानी परिसर सदर तहसील के स्टाम्प वेंडरों द्वारा बेची जा रही लेखन सामग्री, वकालतनामा व पर्चा एडवोकेट की बिक्री अपने-अपने केन्द्र पर रेट लिस्ट लगाकर शासन द्वारा निर्धारित रेट पर बिक्री किया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक लेखन सामग्री, वकालतनामा व पर्चा एडवोकेट पर अपना नाम, मोबाइल नम्बर, बिक्री केन्द्र का स्थान व हस्ताक्षर युक्त मोहर लगाकर बेचना सुनिश्चित करें। साथ ही अध्यक्ष हरदीप सिंह एडवोकेट ने यह भी निर्देशित करते हुए कहा कि कुछ अधिवक्तागण वकालतनामा बेचकर अवैध तरीके से 350 रूपये लेकर बेच रहे हैं जिसे तत्काल बन्द किया जाये। यदि कोई अनाधिकृत व्यक्ति वकालतनामा व परचा एडवोकेट बेचता पाया गया तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही जिला जज के माध्यम से करायी जायेगी तथा बार कौंसिल आॅफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को अग्रसारित कर दिया जायेगा। उन्होने सभी वादकारियों से आहवान किया कि वकालतनामा व पर्चा एडवोकेट शासन द्वारा निर्धारित 15 रूपये से अधिक रेट पर न बिक्री करें।