आरटीआई की सूचना पर, गैर मान्यता प्राप्त 14 स्कूल हुए बन्द

लखनऊ। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान की नोटिस पर  सुनील कुमार डबराल खण्ड शिक्षा अधिकारी हल्दौर, बिजनौर आयोग में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि मो. आफाक मन्सूर के शिकायत के सम्बन्ध में 14 (चैदह) गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बन्द करा दिया गया है। इनमें बी.आर.अम्बेडकर मिलक गगोडा जट, मधुर पब्लिक स्कूल धनौरी डल्लू, जय ज्वाला पब्लिक स्कूल सिरधनी वंगर, विवेकानन्द पब्लिक स्कूल हल्दौर, लाला परमात्मा शरण पा.स्कूल अठ्ठा, बाबा हरदेव पब्लिक स्कूल बुखारा, साहित पब्लिक स्कूल बुखारा, मकतव सल्लापुर, अजमल प. स्कूल झालू, एस.के. स्कूल झालू, भारत पब्लिक स्कूल झालू, सर्वपल्ली राधाकृष्ण स्कूल ननुपुरा, मान्टेसरी स्कूल-फरीदपुरसधीरन तथा राकेश प. स्कूल-शरीफपुरमान है। 06 विद्यालयों एमएसएचएस एकेडमी-गगोडा शेख, रियाल बिल चिल्ड्रेन एकेडमी-झालू, सारंग कानवेन्ट स्कूल-हल्दौर, आदर्श पब्लिक स्कूल पावर्टी, अर्जुन सिंह मैमोरियल-पावर्टी एवं के.डी.एम. पब्लिक स्कूल-हल्दौर को नोटिस जारी किया गया है।
जनपद बिजनौर निवासी श्री मो. आफाक मन्सूर ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत खण्ड शिक्षा अधिकारी हल्दौर, बिजनौर को आवेदन-पत्र देकर हल्दौर नगरक्षेत्र में शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लघंन कर रही शिक्षण संस्थाओं (विद्यालयों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी मांगी थी। विभाग द्वारा वादी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गयी। सूचनाएं प्राप्त न होने पर वादी ने अधिनियम के तहत राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही थी।

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