बता दे कि ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को अपनी ही 7 साल की बेटी से बलात्कार के आरोप में 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सुंदरगढ़ में पोक्सो कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पार्थ सारथी पटनायक ने भी 2013 में अपनी 7 साल की बेटी के साथ लगातार तीन महीनों तक बलात्कार करने के लिए 31 वर्षीय दोषी को ₹5,000 का जुर्माना लगाया। दोषी बाप को 6 मार्च, 2013 को पकड़ा गया था, जब बच्ची की मां ने रघुनाथपल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
बलात्कार पीड़िता और 11 अन्य गवाहों के बयानों के साथ पुलिस जांच के आधार पर उस व्यक्ति को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने कहा कि अगर वह जुर्माना नहीं भरता है तो उसका कार्यकाल एक साल बढ़ जाएगा। अदालत ने राज्य सरकार को बलात्कार पीड़िता को मुआवजे के रूप में सात लाख रुपए देने का भी आदेश दिया।