लखनऊ। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए एक और सुविधा शुरू की है। आरटीओ चेकिंग दस्ते आपकी गाड़ी का ई चालान करते है तो आपको जुर्माना भरने आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई चालान रसीद में जुर्माना चाहे जितना भी हो भुगतान ऑनलाइन कर सकते है। इसके लिए वाहन मालिक के पास डीएल नंबर, गाड़ी नंबर या चालान नंबर होना जरूरी होगा।
वाहन मालिकों को ऑनलाइन जुर्माने भरने के लिए विभागीय बेवसाइट echallanwab.gov.in पर जाकर भुगतान करने के तीन विकल्प सामने आएंगे। जहां वाहन मालिक ड्राइविंग लाइसेंस अथवा गाड़ी नंबर या चालान नंबर में से कोई एक का ब्यौरा डालकर भुगतान प्रक्रिया में शामिल हो सकते है। परिवहन आयुक्त मुख्यालय पर तैनात आरटीओ आईटी सेल संजय नाथ झा ने बताया कि जहां जहां ई चालान की सुविधा शुरू है वहां वहां ई चालान का जुर्माना ऑनलाइन जमा करते है। ये व्यवस्था तभी संभव है जब ई चालान करते वक्त आपके कागजात जब्त नहीं किए गए हो।बिना हेलमेट सीट बेल्ट का ई चालान का जुर्माना भरना आसान हो गया है। दोनों तरह के अपराध पर सौ सौ रुपये जुर्माना होता है। ऐसी स्थिति में सौ रुपये जुर्माना भरने के लिए वाहन स्वामियों को आरटीओ कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। जितना जुर्माना नहीं होता था उससे ज्यादा खर्चा और समय बर्बाद होता है। वाहन मालिकों की इस असुविधा को देखते हुए ई चालान के जरिए जुर्माने का भुगतान ऑनलाइन करके आरटीओ कार्यालय जाने से बच सकते है।