जिला उपभोक्ता आयोग ने दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने पर क्लेम ना देने पर यूनाइटेड इंडिया के शाखा प्रबंधक पर लगाया ₹8000 का जुर्माना _ फहीम भारतीय
जिला उपभोक्ता आयोग ने दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने पर क्लेम ना देने पर यूनाइटेड इंडिया के शाखा प्रबंधक पर ₹8000 का जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया है कि 1 माह के अंदर परिवादी को दो लाख 66 हजार 293 ₹ का भुगतान क्षतिग्रस्त वाहन के मरम्मत कराए जाने में व्यय की गई राशि के एवज में करना सुनिश्चित करें ।
मामला इस प्रकार था की ग्राम पचनेही कोतवाली देहात के निवासी रामकृपाल पुत्र चुन्नीलाल ने जनवरी 2018 में बुंदेलखंड ऑटोमोबाइल्स तिंदवारी रोड बांदा, बुंदेलखंड ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड कानपुर रोड महोबा और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस नौगांव रोड छतरपुर मध्य प्रदेश को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी की उनके बोलेरो पिकप गाड़ी के क्षतिग्रस्त होने में उसके बनवाने में जो खर्च हुआ उसका भुगतान बीमा कंपनी द्वारा नहीं दिया जा रहा था परिवादी के अधिवक्ता इंद्रकरण सिंह का कहना था कि विपक्षी के द्वारा सेवा में कमी की गई है। फोरम के द्वारा विपक्षी गण को नोटिस जारी की गई।
उनके द्वारा जवाब में कहा गया कि परिवादी का वाद हर हालत में निरस्त किए जाने योग्य है।
जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावली में लगे अभिलेखों का अवलोकन किया।
आदेश दिया कि विपक्षी संख्या तीन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी नौगांव रोड छतरपुर मध्य प्रदेश 1 माह के अंदर परिवादी को 266293 वाहन के मरम्मत कराए जाने में की गई राशि है का भुगतान निर्णय की तिथि से 1 माह के अंदर करें। इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना हेतु ₹5000 भी अदा करें और मुकदमा खर्चा के लिए 3000 का भी भुगतान करें।
विपक्षी यदि दी गई समय अवधि में भुगतान नहीं करता तो परिवादी को नियमानुसार विपक्षी से धनराशि वसूल करने का अधिकार होगा उक्त जानकारी स्वतंत्र रावत रीडर न्यालय उपभोक्ता आयोग ने दी।