दहेज हत्या के जुर्म में पति, सास-ससुर और देवर को अदालत ने 7-7 साल की सश्रम कैद और 1000-1000 रुपये जुर्माना*– फहीम भारतीय
अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली के फूटा कुआं निवासी शिव नारायण गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अपनी बेटी की शादी तिलौसा (कमासिन) निवासी अजय उर्फ जितेंद्र गुप्ता के साथ की थी। शादी के बाद ससुराल वाले 2 लाख रुपये और बाइक की मांग करके ससुराल में प्रताड़ित करते रहे।11 दिसंबर 2016 की रात ससुराल में बेटी की फांसी से मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पति अजय, देवर महेंद्र, ससुर विजय नारायण, सास कुसुमलता गुप्ता के विरुद्ध धारा 498 ए,304 बी और दहेज निषेध अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की। आरोपी पति को पुलिस ने जेल भेज दिया। वह जेल में ही है। विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से 5 गवाह पेश किए गए। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार और राघवेंद्र सिंह भदौरिया ने अभियोजन की पैरवी की।बुधवार को जनपद न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने इसका फैसला सुनाया। सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए धारा 304 बी में 7-7 वर्ष, धारा 498 ए में 2-2 वर्ष की कैद और एक-एक हजार जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न देने पर 15 दिन और जेल में रहना होगा। दहेज अधिनियम में एक-एक वर्ष की कैद और 500-500 रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर एक सप्ताह और जेल में रहना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। चारों दोषियों को जेल भेज दिया गया है।