दहेज़ हत्या के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा– अवधेश कुमार दुबे
*गाजर के हलुवे में जहर मिलाकर शादी के एक साल बाद रची थी हत्या की साजिश , महिला की इलाज के दौरान हुई थी मौत।
*रसायनिक परीक्षण में भी जहर की हुई थी पुष्टि
*कोर्ट ने आईपीसी 304 बी में सुनाई आजीवन कारावास की सजा व आईपीसी 498 A में सुनाई 3 वर्ष सश्रम कारावास व 3 हजार लगाया जुर्माना ,डीपी एक्ट मामले में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार का लगाया अर्थदंड , अर्थदंड न जमा करने एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
*जिले के धाता थाना क्षेत्र के अहमदपुर कुसुम्भा गाँव में वर्ष 2019 में घटित हुई थी घटना
तहसील संवाददाता अवधेश कुमार दुबे