दुकान में चिप्स लेने गई थी मासूम दुकानदार ने मासूम बच्ची के साथ की थी गलत हरकत शारीरिक शोषण के आरोपी को 20 साल की कैद

 

वाराणसी/ वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने साढ़े छह वर्षीय मासूम बच्ची के शारीरिक शोषण के मामले में आरोपी प्रहलाद घाट, आदमपुर निवासी भरत लाल प्रजापति को दोषी पाया है। अदालत ने भरत लाल प्रजापति को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उसे 10 हजार रुपए जुर्माना से भी दंडित किया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को दो साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

जुर्माने की राशि में से आठ हजार रुपए पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश अदालत ने दिया है। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी अगस्त 2018 में आदमपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादिनी के अनुसार उसके घर के पड़ोस में रहने वाला भरत लाल प्रजापति अपने मकान में जनरल स्टोर की दुकान खोल रखा था। वादिनी की साढ़े छह साल की पुत्री 20 अगस्त 2018 की दोपहर भरत लाल की दुकान पर चिप्स और पॉपकार्न लेने गई थी। काफी देर बाद जब उसकी बच्ची घर आई तो बताई कि भरत अंकल दुकान के अंदर ले जाकर उसके साथ गलत हरकत कर रहे थे। उसे जब दर्द होने लगा तो वह रोने लगी और वहां से किसी तरह से भाग कर घर आई है।

इस बात को सुन कर वादिनी जब भरत लाल की दुकान पर पूछताछ करने के लिए गई तो वह गालियां देते हुए मारपीट पर आमादा हो गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने और साक्ष्य के अवलोकन के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई।

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