अजमेर के जवाजा थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर लेजाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 22 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। एफएसएल व डीएनए की रिपोर्ट के साथ एक्सपर्ट की राय पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अपने फैसले में जज ने कहा कि आरोपी ने अत्यंत घृणित कृत्य किया है। जिससे नरमी का रुख उचित नहीं है।पीड़िता के पिता ने 27 मार्च 2021 को जवाजा थाने में दी रिपोर्ट में बताया था कि वह किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर पर उसकी पत्नी भी नहीं थी। इस दौरान जिला राजसमंद देवगढ़ के रहने वाले ललित सिंह पुत्र भंवर सिंह 26 मार्च 2021 को उसके घर पहुंचा और उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया और आरोपी ललित सिंह पुत्र भंवर सिंह को 1 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार कर लिया।
सुनवाई के बाद जज ने सुनाया फैसला
पुलिस ने कोर्ट में 28 जून 2021 को आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट पेश की। पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश बी.एल जाट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र परिहार ने बताया कि मामले में 9 गवाह व 20 दस्तावेज पेश किए गए। जज ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 22 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया। अपने फैसले में जज बी.एल.जाट ने कहा कि आरोपी ने नाबालिग के साथ अत्यंत घृणित कृत्य किया है। इसके प्रति नरमी का रुख अपनाना उचित नहीं होगा। जिस प्रकार से देश में छोटे बच्चों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए आरोपी के प्रति नम्रता रखना उचित नहीं होगा।