योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए किसी भी तरह का आदेश नहीं दिया गया है। जो लोग अपात्र हैं, वह स्वतः सरेंडर कर रहे हैं। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी अपात्र से आज तक उठाए गए राशन की एवज में किसी भी तरह की वसूली नहीं की जाएगी। यह स्पष्टीकरण खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने पत्र के माध्यम से दी है।
उनका कहना है, जिलों में राशन कार्ड धारकों में ऊहापोह की स्थिति है। लोग घबराकर राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। जबकि जो अपात्र हैं, उन्हीं से राशन कार्ड सरेंडर करने की अपेक्षा की गई है। किसी भी पात्र व्यक्ति को राशन का लाभ लेने से वंचित नहीं रखा जाएगा। ऐसी सरकार की मंशा है। यह तभी संभव है, जब अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड न रखें।
अफवाह के नाते बड़ी संख्या में लोग राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। जबकि शासन की मंशा यह है, जो अपात्र हैं वही राशन कार्ड सरेंडर करें। कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है, जब राशन कार्ड बना तब वह व्यक्ति उसके लिए पात्र था। बाद के दिनों में अन्य सुविधाएं बढ़ जाने के नाते पात्र व्यक्ति भी अपात्र की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वह राशन कार्ड सरेंडर कर दें। इसके लिए समय-समय पर जिला आपूर्ति अधिकारी की तरफ से सभी विकास खंडों में इस बाबत पत्र भेजा जाता है।
राशन कार्ड निरस्त करने के लिए जांच करें
ताकि ग्राम सभाओं में अपात्रों को चिन्हित कर उनका राशन कार्ड निरस्त करने के लिए जांच करें। अगर कोई व्यक्ति पात्र है और उसे खाद्यान्न सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है। उस पात्र व्यक्ति का चयन कर खाद्य सुरक्षा का लाभ दिलाने की दिशा में प्रयास करें। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह बताते हैं की शासन ने पात्र और अपात्र के लिए मानक तय किए हैं।
ये हैं अपात्र
- व्यक्ति आयकर दाता हो।
- चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर या हार्वेस्टर हो।
- गांव में रहने वाले परिवार की आय, दो लाख से ऊपर और शहर में 3 लाख से ऊपर न हो।
- घर में एसी हो।
- एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो।
- 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में भवन या फ्लैट हो।
- 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो।
ये हैं पात्र
- सरकारी योजना में मिला पक्का मकान।
- केवल एक शस्त्र लाइसेंस धारक।
- मोटरसाइकिल स्वामी।
- बिजली का कनेक्शन।
- मुर्गी पालन या गो पालन करने वाले।
बढ़ा दी मुश्किलें
राशन कार्ड सरेंडर को लेकर जिले में अफरातफरी का माहौल है। जिले में अब तक राशन कार्ड सरेंडर हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक भ्रामक खबर वायरल होने लगी कि अपात्रों से राशन की वसूली होगी। इसको लेकर लोगों में बेचैनी साफ महसूस की जा रही थी।
शासन ने किया हस्तक्षेप, जारी किया स्पष्टीकरण
सोशल मीडिया पर वायरल खबरों को लेकर जब विपक्ष हमलावर हुआ तो सरकार नींद टूटी। शासन ने पत्र जारी कर कहा कि राशन कार्ड सरेंडर के लिए कोई नया आदेश नहीं जारी हुआ है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही है।