न्यूज़ वाणी
पुलिस की पैरवी के फलस्वरूप 302 आईपीसी एक्ट के तीन मुल्जिमों को आजीवन कारावास की हुई सजा
ब्यूरो चीफ मुन्ना बक्श
बाँदा। माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 302 आईपीसी एक्ट के तीन मुलजिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
अभियुक्तों द्वारा दिनांक 23-05-2013 को घटना को दिया गया था अंजाम।
माननीय न्यायालय द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 47/13 अभियुक्त 1. कल्लु सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह 2. संदीप उर्फ मल्कन्दी उर्फ भगवान द्विवेदी पुत्र आत्माराम 3. छुटका उर्फ जवर सिंह पुत्र सुख नन्दन सिंह निवासी गाजीपुर थाना जसपुरा जनपद बांदा को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोष सिद्ध पाते हुए सभी मुलजिमों को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 307 के तहत दोष सिद्ध पाते हुए सभी मुलजिमों को 10-10 वर्ष कारावास एवं 10-10 हजार रुपए अर्थदंड तथा की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा ना करने पर मुलजिमों को 03-03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मुलजिमों द्वारा इस अभियोग में पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सुनाई गई सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा। गौरतलब हो कि अभियुक्तों द्वारा दिनांक 23-05-2013 को घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक श्री अमर सिंह थाना जसपुरा द्वारा संपादित की जा रही थी। विवेचना के दौरान विवेचक एवं प्रभारी निरीक्षक थाना जसपुरा श्री राजेश नारायण द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए पुख्ता सबूत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए जिसके फलस्वरूप अभियुक्तों को सजा दिलाने में कामयाबी हासिल हुई।