आरपीएफ पोस्ट पर कैंप कोर्ट में 61 मामलों का हुआ निस्तारण – रेलवे एक्ट से संबंधित मामलों में वसूला 33935 रूपए का जुर्माना – भविष्य में अभियुक्त न करें अपराधों की पुनरावृत्ति: उत्सव गौरव राज

फतेहपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे इलाहाबाद उत्सव गौरव राज की अध्यक्षता में आरपीएफ पोस्ट पर कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया। जिसमें रेलवे एक्ट से संबंधित कुल 61 मामलों का निस्तारण करते हुए अभियुक्तगणों से 33935 रूपए का जुर्माना भी वसूल किया गया। कैंप कोर्ट के पूर्व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विभिन्न यात्री गाड़ियों का निरीक्षण कर बिना टिकट यात्रा कर रहे लोगों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया और पकड़े गए लोगों से जुर्माना भी वसूल किया गया।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अवैध वेंडरो के खिलाफ भी अभियान चलाकर गिरफ्त में आए अभियुक्तों से कड़ी पूछताछ के पश्चात जुर्माना वसूला व भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी भी दी। इसके अलावा, अवैध पार्किंग, रेल परिसर में अनाधिकृत प्रवेश व चेन पुलिंग जैसे विभिन्न अपराधों का कैंप कोर्ट में ट्रायल किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्सव गौरव राज ने अभियुक्त गणों को ट्रायल के दौरान चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति न करें, अन्यथा अगली बार जुर्माने के साथ जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। कैंप कोर्ट के दौरान आरपीएफ पोस्ट कमांडर एके यादव, रेलवे कोर्ट के पेशकार अरुण घोष, स्टेनो अमित ओझा, कोर्ट मुहर्रिर हेड कांस्टेबल संजय राय के अलावा भारी संख्या में रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे।

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