उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नवनिर्मित लुलु मॉल (Lucknow Lulu Mall) में नमाज विवाद के बाद शनिवार को कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ (Hanuman Chalisa Recite) शुरू कर दिया, जिससे अफरातफरी मच गई. पुलिस ने इस केस में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. शॉपिंग मॉल में हंगामा करने को लेकर 15 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है.
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (साउथ) गोपाल कृष्ण चौधरी ने कहा, “दो व्यक्ति लुलु मॉल के अंदर घुसे और फर्श पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे. मॉल के सिक्योरिटी स्टॉफ ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया. ” उन दोनों की गिरफ्तारी के बाद दक्षिणपंथी संगठन के तमाम लोगों ने मॉल के भीतर घुसने की कोशिश की. उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और ऐसा हंगामा दोबारा न करने की चेतावनी के बाद उन्हें छोड़ दिया.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नवनिर्मित लुलु मॉल में नमाज विवाद के बाद शनिवार को कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, जिससे अफरातफरी मच गई. पुलिस ने इस केस में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. शॉपिंग मॉल में हंगामा करने को लेकर 15 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (साउथ) गोपाल कृष्ण चौधरी ने कहा, “दो व्यक्ति लुलु मॉल के अंदर घुसे और फर्श पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे. मॉल के सिक्योरिटी स्टॉफ ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया.” उन दोनों की गिरफ्तारी के बाद दक्षिणपंथी संगठन के तमाम लोगों ने मॉल के भीतर घुसने की कोशिश की. उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और ऐसा हंगामा दोबारा न करने की चेतावनी के बाद उन्हें छोड़ दिया.
हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा था कि एक विशेष समुदाय के लोगों को मॉल के अंदर नमाज अदा करने की अनुमति दी जा रही है. मॉल के अधिकारियों को हिंदुओं और अन्य समुदायों के लोगों को भी पूजा करने की अनुमति देनी चाहिए.समूह के सदस्यों ने शुक्रवार को मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली. अबूधाबी मुख्यालय स्थित लुलु समूह की एक शाखा लखनऊ के शहीद पथ पर शुरू की गई जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था. लुलु समूह का नेतृत्व भारतीय मूल के कारोबारी युसूफ अली एमए करते हैं.
पुलिस ने हाल ही में मॉल में कथित तौर पर नमाज अदा करने वाले अज्ञात लोगों के एक समूह के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295 ए (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद यह मामला दर्ज किया है.