3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फाइल किया ITR,31 जुलाई तक दाखिल करना है इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो देना होगा जुर्माना

 

 

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 25 जुलाई 2022 तक 3 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों से जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को कहा है। पिछले वित्त वर्ष (2020-21) में आखिरी तारीख (पिछले साल आखिरी तारीख बढ़ाई गई थी) 31 दिसंबर, 2021 तक कुल 5.89 करोड़ ITR दाखिल हुए थे।

नहीं बढ़ेगी ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है। इंडिविजुअल और सैलरीड एम्पलॉई जिनको अकाउंट ऑडिट की जरूरत नहीं है उनके लिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है।

अभी भी कई टैक्सपेयर्स ने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, इस उम्मीद में कि सरकार ITR फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ा सकती है। हालांकि, रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने स्पष्ट किया कि केंद्र 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है।

31 जुलाई के बाद 5,000 रुपए तक लेट फीस देनी होगी
31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।

कैसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न?

  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं।
  • अपना यूजर ID भरें और फिर Continue पर क्लिक करें। अपना पासवर्ड डालें और लॉगिन करें। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो Forgot Password के जरिए नया पासवर्ड बना सकते हैं।
  • लॉगिन करने के बाद के एक पेज ओपन होगा, जहां आप e-file पर क्लिक करें। उसके बाद File Income Tax Return ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
  • असेसमेंट ईयर 2021-22 को सिलेक्ट करें और फिर continue करें।
  • आपको Online और Offline के लिए ऑप्‍शन मिलेगा। इसमें आप Online को सिलेक्ट करें और ‘पर्सनल’ ऑप्‍शन को चुनें।
  • अब ITR-1 या ITR-4 में से किसी एक ऑप्शन को चुनें और continue करें।
  • अगर आप सैलरीड हैं तो फिर ITR-1 को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर ‘Filling Type’ में जाकर 139(1)- Original Return सिलेक्ट करें।
  • इसके बाद आपके सामने सिलेक्ट किया गया फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी मांगी गई जानकारियां भरें और सेव करते रहें। इसमें बैंक खाते की डिटेल सही से भरें।
  • अगर आप ऊपर OFFLINE मोड सिलेक्ट करते हैं तो फिर डाउनलोड फॉर्म में सभी जानकारियां भरने के बाद आपको Attach File का ऑप्शन नजर आएगा, जहां अपने फॉर्म को अटैच करें।
  • फाइल को अटैच करने के बाद, साइट फाइल को वैलिडेट यानी सत्यापित कर देगी और वैलिडेशन के बाद “Proceed To Verification” पर क्लिक करें।
  • इस तरह से कुछ ही मिनटों के भीतर आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और अब आप अपने रिटर्न को वैरिफाई करने के लिए E-Verification कर सकते हैं।
Leave A Reply

Your email address will not be published.