KYC कराएं अपडेट वरना खाते से लेन-देन पर लगेगी रोक

भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) ने अपने ग्राहकों से कहा है कि जल्द से जल्द केवाईसी (नो योर कस्टमर) अपडेट करा लें वरना खाते से लेनदेन पर रोक लगा दी जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने सभी बैंक खातों के लिए केवाईसी (KYC) अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में बैंक अपने ग्राहकों को एसएमएस भेज रहा है। जिसमें कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार खाते में केवाईसी दस्तावेजों को अपडेट किया जाना है। नवीनतम केवाईसी दस्तावेजों के साथ अपनी एसबीआई शाखा में जाएं।  नेशनल कन्फेडरेशन आफ बैंक इम्पलाइज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र अवस्थी ने बताया कि केवाईसी एक तरह से बैंक और ग्राहक के बीच रिश्ते को मजबूत करता है। बिना केवाईसी निवेश मुमकिन नहीं है। इसके बगैर बैंक खाता भी खोलना आसान नहीं है।बैंक में खाता खुलवाना, म्यूचुअल फंड में निवेश, बैंक लॉकर्स लेने पर या फिर पुरानी कंपनी की पीएफ राशि निकालनी हो तो ऐसे वित्तीय लेन-देन में केवाईसी के बारे में पूछा जाता है। केवाईसी के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई बैंकिंग सेवाओं का दुरुपयोग न कर ले।

अवयस्को यानी नाबालिग के लिए
– अगर अवयस्क 10 वर्ष से कम आयु का है तो खाता परिचालित करने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र लिया जाएगा।
– अगर अवयस्क स्वयं खाता परिचालित करने लायक है तो पहचान पत्र तथा पता सत्यापन की वही प्रक्रिया होगी, जो किसी अन्य व्यक्ति के मामले मे लागू होती है।

पते का प्रमाण
– टेलीफोन बिल (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो)।
– बैंक खाता विवरण (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो)।
– मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी पत्र।
– बिजली का बिल (जो 6 महीने से अधिक पुराना न हो)।
– राशन कार्ड।
– विश्वसनीय नियोक्ताओं द्वारा जारी पहचान पत्र।
– आयकर/सम्पदा कर मूल्यांकन आदेश।
– क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो)।
– पंजीकृत लीव व लाइसेन्स करार /सेल डीड/लीज एग्रीमेंट की प्रतियां.
– विश्वविद्यालय/संस्था के हास्टल वार्डेन द्वारा, अपने यहाँ रहने वाले छात्र को जारी पत्र, जिसे रजिस्ट्रार, प्रिंसपल/ डीन छात्र कल्याण द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया गया हो.
– छात्रों के मामले में, यदि वे अपने नजदीकी संबंधी के साथ रह रहे हों तो उस संबंधी की घोषणा के साथ उनका पहचान पत्र और पता प्रमाण पत्र।

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