दिल्ली उच्च न्यायालय ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी. उस आदेश में फ्लिपकार्ट को कुछ प्रेशर कुकर वापस मंगाने को कहा गया था जो कथित तौर पर गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे.
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सीसीपीए के आदेश के खिलाफ फ्लिपकार्ट की याचिका को अन्य ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की समान याचिका के साथ जोड़ने का निर्देश दिया. उन्होंने फ्लिपकार्ट को एक लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया जो उस पर सीसीपीए ने लगाया था. अदालत ने कंपनी को मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले प्रेशर कुकर के बारे में खरीदारों को सूचित करने को भी कहा.
अदालत ने फ्लिपकार्ट की याचिका पर सीसीपीए से जवाब दाखिल करने को कहा. उसने कहा कि अमेजन के मामले में जो अंतरिम आदेश दिया गया है, वह मौजूदा मामले में भी लागू होगा. इससे पहले, 20 सितंबर को अदालत ने अमेजन के खिलाफ सीसीपीए के आदेश पर रोक लगा दी थी. वह मामला भी कथित तौर पर ऐसे घरेलू प्रेशर कुकर की बिक्री का था जो गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे.